1.सतर्कता क्या है ?
‘सतर्कता’ का अर्थ क्या होता है ?
सतर्कता का अर्थ ‘सावधानी अथवा चौकसी’ । इस लिए यह एक मानसिक अवस्था है और सारे जन समूह पर लागू है । इस संगठन का ‘सतर्कता विंग’ कमजोर स्थानों, ग्रे क्षेत्र और बुरे तत्बों को पहचानने का कार्य करती है । इस प्रकार, ‘सतर्कता विंग’ संगठन की चौकन्नी
आँखों और सावधान कानों के रूप में कार्य करता है ।
भ्रष्टाचार क्या है ?
सरकारी सेवा में रहते हुए किसी व्यक्ति का सरकारी कार्य को करने के लिए अथवा उसकी सहायता करने के लिए उस व्यक्ति से किसी प्रकार का पारितोषिक स्वीकार करना अथवा स्वीकार करने क् लिए सहमत होना अथवा लेना अथवा लेने का प्रयास करना भ्रष्टाचार कहलाता है ।
सामान्य शब्दों में, निजी लाभों के लिए सरकारी शक्ति/पहुंच के प्रयोग को भ्रष्टाचार कहते हैं ।
उद्देश्य
सतर्कता विंग का उद्देश्य संगठन की शुद्धता, अखंडता और कार्यनिष्पत्ति को बनाए रखना है ।
सतर्कता कार्य के कार्य क्षेत्र
सतर्कता कार्य के कार्य क्षेत्र में भ्रष्टाचार, दुराचरण और अन्य अपराध की रोकथाम, जांच पड़ताल और पता लगाना, प्रणाली सुधार एवं दंडात्मक कार्रवाइयों द्वारा प्रणाली को सरल और कारगर बनाना शामिल है।
कार्यप्रणाली सतर्कता शाखा के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाए जाते हैं -
शिक्षाप्रद - प्रशिक्षण द्वारा आम जनता और कर्मचारियों में जागरूकता पैदा करने के ज़रिए ।
निवारक - विभिन्न क्षेत्रों में नियमित जांच आयोजित करके ।
पता लगाना - शिकायतों की जांच-पड़ताल द्वारा ।
सुधारक - प्रणालियों में सुधार के सुझाव और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध उचित अनुशासनिक कार्रवाई द्वारा
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भ्रष्टाचार को रोकने तथा दोषी व्यक्तियों को दण्डित करने के लिए सतर्कता विंग के डिटेक्टिव एवं दंडात्मक आवश्यक पहुएं हैं, परन्तु भ्रष्टाचार के निवारण पर अधिक जोर दिया जाता है क्योंकि इलाज से अच्छा निवारण होता है । किसी भी दुर्भावनापूर्ण कृत्य को होने से रोकने के लिए
सतर्कता विंग विभिन्न क्षेत्रों में नियमित तौर पर ‘निवारक जाँचों’ का आयोजन करती है । ऐसे जाचों से भ्रष्ट कर्मचारी यदि वे किसी गलत कार्य में लिप्त हों तो पकड़े जाने के डर से भयभित होते हैं । भ्रष्ट कर्मचारियों पर अंकुश लगाने के लिए आकस्मिक जाँच एवं डिकॅाय जाँच भी आयोजित किए जाते हैं ।
केंद्रीय सतर्कता आयोग के विषय में (CVC)
भारत सरकार ने 1964 में किसी भी कार्यकारी प्राधिकार के नियंत्रण से मुक्त केंद्रीय सतर्कता आयोग नामक एक सर्वोच्च सतर्कता संस्थान का गठन किया । केंद्रीय सतर्कता आयोग केंद्र सरकार के अधीन सभी सतर्कता गतिविधियों का मानिटरिंग करता है और केंद्र सरकार के
विभिन्न प्राधिकरणों को उनके सतर्कता योजना, कार्यकारी, पुनरीक्षा और सुधार कार्यों के संबंध में परामर्श देता है । केंद्रीय सतर्कता आयोग का कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है । अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत केंद्रीय सतर्कता आयोग में दर्ज किया जा सकता है । कें.स.आ. के
वेवसाईट cvc.inc.in. पर अधिक जानकारी ली जा सकती है ।
रेपका सतर्कता विभाग के विषय में
रेल पहिया कारखाना में सतर्कता शाखा की स्थापना 1987 में हुई ।
सतर्कता शाखा मुख्य सतर्कता अधिकारी (सी वी ओ) (अंशकालीन) के नियंत्रणाधीन है । उप मुख्य सतर्कता अधिकारी, सहायक सतर्कता अधिकारी, दो मुख्य सतर्कता निरीक्षक (सी वी आई) और दो सतर्कता वाचर मुख्य सतर्कता अधिकारी की सहायता करते हैं - cvc.nic.in
रेपका सतर्कता का कार्यनिष्पादन (त्रैमासिक-वार)
समाप्त तिमाही
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की गई जाँच
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प्राप्त शिकायत
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अनुशासनिक कार्रवाई के अधीन नामजद किए गए कर्मचारी
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दण्डित किए गए कर्मचारी
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31/12/2022 |
08 |
06 |
05 |
0 |
------ |
31/03/2023 |
16 |
08 |
09 |
2 |
------ |
30/06/2023 |
22 |
09 |
12 |
0 |
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Total
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46
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23
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26
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2
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पदनाम |
नाम |
आवास |
कार्यालय |
कार्यालय BSNL |
आवास BSNL |
ई-मेल |
मुख्य सतर्कता अधिकारी /मुख्य याँत्रिक इंजी/प्लानिंग |
ASHISH VARMA
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06572404 |
06572405 |
08028460249 |
08028460406 |
cmeplg@rwf.railnet.gov.in |
उप मुख्य सतर्कता अधिकारी |
AMBRISH KUMAR SINGH |
06572050 |
06572051 |
08028460392 |
08028460311 |
dycvo@rwf.railnet.gov.in |
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